पंचायत चुनाव की जंग में उतरे प्रत्याशियों के लिए इस बार रास्ते काफी उलझन भरे रहने वाले

ज्वालामुखी 14 दिसंबर  (बिजेन्दर शर्मा) ।पंचायत चुनाव की जंग में उतरे प्रत्याशियों के लिए इस बार रास्ते काफी उलझन भरे रहने वाले हैं । एक ओर प्रचार जहां प्रचार की गति को तेज करना होगा, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों का भी हर पल ध्यान रखना होगा । प्रचार के दौरान जरा सी भी चूक प्रत्याशियों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है । चुनाव आयोग भी समय समय पर जारी किये जा रहे निर्देशों का कढ़ाई से पालन करवाने के लिए पैनी नजर रख रहा है । चुनाव आयोग ने प्रत्येक प्रत्याशाी के लिए खर्च की सीमा निर्धारित की है , प्रत्याशियों को प्रचार अभियान का खर्च इसके अंदर ही सीमित रखना होगा ।  निर्धारित सीमा से अधिक खर्च होने पर प्रत्याशी के मुश्किलें पैदा हो सकती हैं । प्रत्याशियों के खर्च पर पैनी नजर के लिए बाकायदा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाने वाली हैं । पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों के लिये निर्धारित आर्दश आचार संहिता तुरन्त प्रभाव से लागू हो गई है। यह चुनाव आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के समापन तक लागू रहेगी। कांगड़ा के जिलाधीश आर एस गुप्ता ने बताया कि सभी विभागों को आर्दश आचार संहिता के अक्षरशा पालन करने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा सभी विभागों के अधिकारियों को निर्वाचन आयोग की ओर से समय समय पर जारी अनुदेशों की पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया कि समाप्ति तक किसी भी प्रकार की लोक लुभावनी घोषणाओं और नये सरकारी कामों के कार्यान्यवन पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिसकी अनुपालना सभी राजनैतिक दलों के लिये जरूरी है। इस अवधि के दौरान सरकारी निधि से कोई भी नया विकास कार्य आरम्भ करना व कोई ओर वित्तिय लाभ देना आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।   

Posted by BIJENDER SHARMA on 8:33 PM. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

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