पंचायती राज संस्थानों के लिए 29 नवम्बर, 2010 को सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 32 के अन्र्तगत राज्य निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के लिए 29 नवम्बर, 2010 को सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अंतर्गत पहले चरण में 28 दिसम्बर, 2010, दूसरे चरण में 30 दिसम्बर, 2010 तथा तीसरे चरण में प्रथम जनवरी, 2011 को मतदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 दिसम्बर, 13 दिसम्बर और 14 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद कार्यालयों के लिए नामांकन प्रपत्र जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। 15 दिसम्बर, 2010 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 18 दिसम्बर, 2010 को दोपहर 3 बजे से पूर्व उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। नामांकन पत्र वापिस लेने के पश्चात् 18 दिसम्बर, 2010 को ही उम्मीदवारों की सूची एवं आबंटित चिन्ह तैयार करने की तिथि निर्धारित की गयी है।

प्रदेश में कुल 3243 ग्राम पंचायतें, 77 पंचायत समितियां तथा 12 जिला परिषदें हैं, जिनमें से 3195 ग्राम पंचायतों, 75 पंचायत समितियों तथा 11 जिला परिषदों के सामान्य निर्वाचन करवाए जाएंगे। इन निर्वाचन के माध्यम से 19,159 ग्राम पंचायत सदस्य, 3195 प्रधान तथा 3195 उप प्रधान, 1651 पंचायत समिति सदस्य तथा 240 जिला परिषदों के सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे।

ग्राम पंचायत सदस्यों, प्रधानों एवं उप प्रधानों के लिए मतों की गणना मतदान के दिन ही पूरी की जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। जबकि जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के लिए मतगणना 4 जनवरी, 2011 को प्रातः 8.30 बजे से संबंधित खंड मुख्यालय में की जाएगी।

चंबा जिले के पांगी उप-मंडल तथा लाहौल स्पिति जिले के केलांग और उदयपुर उपमंडलों में सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव बाद में करवाए जाएंगे। इसी तरह, काज़ा विकास खण्ड में भी जिला परिषद के चुनाव बाद में करवाए जाएंगे। कुल्लू जिले के आनी विकास खण्ड की पंचायत जाबन व नम्होग तथा नग्गर विकास खंड की पंचायत करजां एवं सयोल का चुनाव भी बाद में होगा।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए 46,11,002 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 23,32,121 पुरुष मतदाता तथा 22,78,881 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दृष्टिगत अचारसंहिता लागू कर दी गयी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

 

Posted by BIJENDER SHARMA on 4:57 AM. Filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

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